By | 15/01/2021
Rajasthan RTE Admission Form 2023

Rajasthan RTE से प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन शुरू- आरटीई राजस्थान एडमिशन गाइडलाइन और प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी देखे

राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय गैर सरकारी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए विज्ञप्ति जारी कर चूका है।  जो भी अभिभावक अपने बच्चो को कक्षा 1 से 8 तक एडमिशन दिलाना चाहते है वे 30 जून को जारी सुचना ध्यानपूर्वक पढ़े। हम यहाँ पर Rajasthan RTE Private School admission Process के बारे में बता रहे है की RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन कैसे करे, RTE Free Admission के लिए क्या दस्तावेज जरुरी है और इसके लिए योग्यता क्या है इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे।  तो आइये  Rajasthan RTE से प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानते है। 

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान (बीकानेर) ने दिनांक 30 जून 2020 को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत गैर सरकारी विधालयों में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी कर दी गई है |

राजस्थान RTE के तहत मिलने वाले प्रवेश की जानकारी देखे-

दुर्लबवर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक Rajasthan RTE Free Admission के लिए आवेदन कर सकते है।  प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित विभाग द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी की है | उसके तहत प्राइवेट विधालयों में कक्षा में कुल विधार्थियों की संख्या कि 25% सीटों पर प्रवेश दिया जायेगा | प्रवेश प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप इस पेज को आखिर तक जरूर पढ़े |

सत्र 2020-21 दिशा निर्देश   आरटीइ टाईम फ्रेम
छात्र ऑनलाइन आवेदन  अभ्यार्थी प्राथमिकता क्रम 
केंद्रीकृत लाटरी परिणाम-विद्यालय वार  विद्यालय में प्रवेश की स्थिति 

आरटीआई फ्री एडमिशन टाइम टेबल

निजी स्कूलों में आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन 24 जुलाई तक, चयन 30 जुलाई को

राजस्थान RTE निशुल्क एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया ९ जुलाई से शुरू होगी।  अब निशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावक अपने बच्चो के आवेदन 24 July तक कर सकेंगे।  वही अब 30 जुलाई को लॉटरी से पात्र बच्चो का चयन करने की तारीख तय की गई है।

आरटीई टाईम फ्रेम

Description/Activity टाइमफ्रेम
Issuing Advertisment दिशा निर्देश जारी होने के तत्काल बाद
विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना 8 जुलाई 2020 तक
Online application by parents 9 जुलाई 2020 से 24 जुलाई 2020 तक
Online lottery to determine the order of priority of the children for 30 जुलाई 2020
Reporting by parents in desired school for admission after lottery. 7 अगस्त 2020 तक
Children’s entry in School 7 अगस्त 2020 से 31 अगस्त 2020 तक
The children are admitted free seats and the remaining 75 percent of children admitted Web Portal   Entry 7 अगस्त 2020 से 31 अगस्त 2020 तक
भौतिक सत्यापन दलों का गठन व प्रशिक्षण 31 अगस्त 2020 तक
विद्यालयों में भौतिक सत्यापन कार्य 1 सितम्बर 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक
विद्यालयों द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को आरटीई पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करना 1 सितम्बर 2020 से 8 अक्टूबर 2020 तक
भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का कार्यलय स्तर से मिलान कर सत्यापित करना 1 सितम्बर 2020 से 15 अक्टूबर 2020 तक

RTE निःशुल्क प्रवेश के लिए पात्रता-

  • बालक गैर सरकारी विधालय के आस-पास के परिक्षेत्र में निवास करने वाला होना चाहिए |
  • बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होना चाहिए |
  • सत्र 2020-21 में आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया में सत्र 2019-20 के अनुरूप ही वार्ड परिसीमन प्रभावी रहेगा तथा उसी के आधार पर ही सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया संचालित होगी | इस प्रक्रिया में वर्तमान में प्रवेशित विधार्थियों के भविष्य में वार्ड के बदलने पर भी उसका आरटीई प्रवेश वार्ड-संख्या के बदलाव के कारण निरस्त नहीं किया जा सकेगा |

आयु सीमा- एंट्री क्लास (Entry Class) में प्रवेश हेतु बालक की आयु निम्नानुसार होगी : –

Class Name – First – 5 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 7 वर्ष से कम

दुर्बल या असुविधाग्रस्त समूह की शर्ते- दिनांक 18 मई 2020 के अनुसार दुर्बल वर्ग में निम्लिखित सम्मिलित है-

दुर्बल वर्ग- ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपयों या उससे कम है |

  • अनुसचित जाति के बालक |
  • अनुसूचित जन जाति के बालक |
  • अनाथ बालक |
  • HIV अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा HIV अथवा केंसर से प्रभावित माता-पिता /संरक्षक के बालक |
  • युद्ध विधवा के बालक |
  • निःशक्त बालक जो कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हो |
  • पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपयों या उससे कम है |
  • ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग/ शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गईP.L. सूची में सम्मिलित है |

Rajasthan RTE से प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया

सर्वप्रथम अभिभावक को प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल www.rajpsp.nic.in को एक्सेस कर बालक एवं स्वयं के सम्बन्ध में पात्रता संबंधीआवश्यक सूचनाएं प्रविष्ट करनी होगी।

  • आवेदन में मोबाइल नंबर डालना आवश्यक है।
  • सुचना भरने के बाद अभिभावक को एप्लीकेशन आईडी व पासवर्ड प्राप्त होंगे। इस एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड का उपयोग कर अभिभावक को लॉगिन करना है तथा बालक व स्वयं के सम्बन्ध में विस्तृत सूचनाएं प्रविष्ट करनी है।
  • ऑनलाइन आवेदन के समय बालक / माता – पिता के नाम की वर्तनी, प्रवेश हेतु कक्षा, जन्म तिथि व अन्य सूचनाएं सावधनुपूर्वक प्रविष्ट करे।
  • अभिभावक एक बार ही ऑनलाइन सूचनाएं प्रविष्ट कर , अपने परिक्षेत्र के अधिकतम 15 इच्छित विधालयों का चयन कर सकता है |
  • ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप पोर्टल पर भरी गई सूचनाओं को लॉक कर प्रिंट जरूर लेवे |

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