PM Awas Yojana 2020- Check PMAY Scheme Conditions, Eligibility, Pradhan Mantri Awas Yojana Benefits, Credit Linked Subsidy Scheme, Who will get PMAY Subsidy, PMAY CLSS or Credit Lined Subsidy
प्रधान मंत्री आवास योजना – जानिए PM Awas योजना की शर्ते और किसे मिलेगी सब्सिडी, लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार की PMAY स्कीम से पाए सस्ता मकान
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY Scheme) की शुरुआत की गई थी । पीएम आवास योजना के जरिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग शहरी और ग्रामीण इलाको में सटे घर खरीद सकते है । सरकार इस योजना के जरूये ग्रामीण क्षेत्रो के कमजोर लोगो को खुद का घर बनाने तथा पुराने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है । PM Awas Yojana 2020 के तहत समतल भूमि पर पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार 1 ,20 000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है तथा पहाड़ी इलाके में पक्के घर के निर्माण के लिए सरकार 1 30 ,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है ।
Pradhan Mantri Awas Yojana के स्वरा पहली बार घर खरीदने वालो को CLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है । इसका मतलब घर खरीदने के लिए होम लोन (Home Loan) पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है और अधिकतम सब्सिडी (PMAY CLSS Subsidy) 2.67 लाख रूपये तक हो सकती है । तो आइये जानते है पीएम आवास योजना क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (PMAY Credit Link Subsidy Scheme) क्या है और इसके लाभ क्या है ।
PM Awas Yojana 2020 क्या है ?
प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून, 2015 को शुरू की गई थी और 31 मार्च, 2022 तक इसके तहत 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 3 लाख से 6 लाख सालाना आय वाले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) और लोअर इनकम ग्रुप (LIG), 6 लाख से 12 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 1 (MIG1) और12 लाख से 18 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 2 (MIG2)के लोग लाभ उठा सकते हैं। EWS और LIG वालों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का फायदा 31 मार्च 2022 तक मिलता रहेगा, लेकिन मिडिल इनकम ग्रुप 1 (MIG1) और मिडिल इनकम ग्रुप 2 (MIG2) को यह फायदा 31 मार्च 2020 तक आवेदन करने पर ही मिला है।
PMAY स्कीम के लिए अप्लाई करने हेतु कौन पात्र हैं?
जो उम्मीदवार निम्नलिखित PM Awas Yojana (PMAY) पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं, वह इस हाउसिंग स्कीम के लिए अप्लाई करने हेतु पात्र हैं.
- एप्लीकेंट या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए.
- परिवार के किसी भी सदस्य ने पहले सरकार द्वारा शुरू की गई किसी भी हाउसिंग स्कीम का लाभ नहीं लिया हुआ होना चाहिए.
- विवाहित युगल के लिए संयुक्त और एकल स्वामित्व दोनों की अनुमति है. इस मामले में, दोनों विकल्पों के लिए 1 सब्सिडी ही प्राप्त होगी.
- एक घर की कुल वार्षिक आय रु. 6 लाख से रु. 18 लाख के भीतर होनी चाहिए. एप्लीकेंट इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते समय पति/पत्नी का आय डेटा प्रदान कर सकते हैं.
- जिन लोगों के नाम पर पहले से ही अपना एक घर है, वे PMAY स्कीम का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं.
- निम्न आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित व्यक्ति PMAY के अंतर्गत CLSS के लिए पात्र हैं |
Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana
What is PMAY CLSS Subsidy?
सरकार पीएम आवास योजना के तहत CLSS स्कीम के साथ Home Loan subsidy दे रही है । इसके लिए सरकार ने कुछ पात्रता और शर्ते रखी है । अगर आप PM Awas Yojana की इन शर्तो से वाकिफ है तो आप लॉकडाउन के बाद CLSS Home Loan subsidy के लिए अप्लाई कर सकते है । सभी बैंको ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) शुरू कर दी है । ये होंगी CLSS स्कीम के लिए पात्रता मानदंड –
- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटियां या अविवाहित बेटे होने चाहिए.
- एक घर की वार्षिक आय रु. 3 लाख से रु. 6 लाख के भीतर होनी चाहिए.
- प्रॉपर्टी का सह-स्वामित्व परिवार की महिला सदस्य के पास होना चाहिए.
- यह कैटेगरी5% की ब्याज सब्सिडी पाने के लिए पात्र है |
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पीएम आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
लॉकडाउन के बाद अगर आप PM Awas Yojana के लिए आवेदन करना चाहते है और PMAY CLSS Home Loan subsidy लेना चाहते है तो ये डाक्यूमेंट्स होने चाहिए –
पहचान पत्र के रूप में PAN कार्ड का होना जरूरी है। इसके अलावा वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो आईकार्ड, रिकगनाइज्ड अथॉरिटी या पब्लिक सर्वेंट से प्राप्त फोटो सहित कोई लेटर भी चलेगा।
एड्रेस प्रूफ के रूप में वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जीवन बीमा पॉलिसी, रेसिडेंस एड्रेस सर्टिफिकेट, स्टांप पेपर पर रेंट एग्रीमेंट या बैंक पासबुक पर लिखा पता। वहीं इनकम प्रूफ में पिछले 6 माह का बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR) की रसीद और पिछले 2 महीने की सैलरी स्लिप देनी होगी।
प्रॉपर्टी प्रूफ के लिए आपको सेल्स डीड, सेल/परचेज एग्रीमेंट, अगर उपलब्ध हो तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या पेमेंट की रसीद देनी होगी।
1 फरवरी को FY-2019 के बजट सत्र के दौरान, वित्त मंत्री ने इस फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत अब तक 1।53 करोड़ घरों के निर्माण की पुष्टि की है । इस प्रकार आप PM Awas Yojana 2020 के जरिये PMAY CLSS Home Loan subsidy का आनंद ले सकते है ।