By | 07/06/2020
राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 - कोरोना लॉकडाउन में नियम तोड़ने पर जुर्माना और सजा जानिए

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 – कोरोना लॉकडाउन में नियम तोड़ने पर जुर्माना और सजा जानिए, Rajasthan epidemic ordinance 2020, कोरोना में Lockdown के नियम तोडने पर देना होगा 10 हजार रूपये का जुर्माना, नया प्रस्ताव लागु होने पर देना पड़ेगा जुर्माना, Corona Lockdown जुर्माना और सजा List

Rajasthan Mahamari Adhyadesh 2020, Rajasthan Epidemic Ordinance, Rajasthan COVID-19 से निपटने के के लिए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 लागु- We will tell you about the Rajasthan Pandemic Ordinance 2020. The Rajasthan government has implemented an epidemic ordinance to prevent corona virus. Under this ordinance, if you break the rules in an epidemic, then you get a fine of 10 thousand rupees or a jail sentence of two years or there can be both penalty and jail. In Lockdown 3.0 imposed for COVID-19, if you break any of the rules, you can be fined and burnt. You should read this page till the end to know what penalty can be incurred if you break the rules. Candidates should check carefully Rajasthan Mahamari Adhyadesh, Corona Lockdown Rules and Fine List

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 Corona Lockdown नियम और जुर्माना

प्रदेश में नए अध्यादेश को लागु करने के लिए प्रस्ताव भजे दिया है राजस्थान सरकार ने | जैसे ही राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 लागु होगा | उसी के तहत नए नियम और कानून शुरू हो जायेंगे | हम आपको राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत लिए जाने वाले जुर्मानो के बारे में बतायंगे| आप नीचे दी गई जानकारी अच्छे से पढ़े|

नियम तोड़ने पर जुर्माना राशि
सार्वजनिक स्थान और कार्यस्थल पर मुंह पर मास्क नहीं लगाने पर | 200/- रूपये
दुकानदार द्वारा बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान देने पर | 500/- रूपये
किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पान-तंबाकू और गुटखा थूकने या खाने पर | 200/- रूपये
सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने पर | 500/- रूपये
शराब, पान-तंबाकू और गुटखा बेचते समय सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने पर | 500/-
किस भी सार्वजनिक स्थान पर आपस में दो मीटर की दुरी नहीं रखने पर | 100/- रूपये
बिना अनुमति के विवाह समारोह या अन्य भीड़ वाले कार्यक्रम करने पर या शामिल होने पर 5000/-

राजस्थान में लागु हुआ महामारी अध्यादेश

Latestjobhub.in team आपको  Rajasthan epidemic ordinance 2020 के बारे में बताएगी | राजस्थान सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए महामारी अध्यादेश लागु कर दिया है | इस नए अध्यादेश के मै अगर आप महामारी में नियम तोड़ते हो तो, आपको 10 हजार रूपये का जुर्मना या दो साल की जेल की सजा हो सकती है | COVID-19 के लिए लगाया गया Lockdown 3.0 में अगर आप कोई भी नियम तोड़ते हो तो, आपको जुर्माना और जले दोनों हो सकते है |

Rajasthan epidemic ordinance 2020 – राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020

कोरोना जैसे महामारी से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 को लागु कर दिया है | इस अध्यादेश के तहत राजस्थान सरकार ने कुछ नियम बनाये है | अगर आप Rajasthan Mahamari Adhyadesh, Corona Lockdown Rules and Fine Lis नियमो की पालना नहीं करते है तो आपको जुर्माना और जेल हो सकती है | इससे पहले राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 था |

लेकिन अब यह समाप्त हो चूका है | इसलिए राजस्थान सरकार ने Rajasthan Corona Mahamari Adhyadesh 2020 का प्रस्ताव भेजा है | जैसे ही राज्यपाल की स्वीकृति मिलती है | उसी के साथ ही प्रदेश में नया अध्यादेश लागु हो जायेगा | नए अध्यादेश के तहत क्या क्या नियम बनाये है |

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 से संबंधित पूछे जाने वाले सवाल?

नए कानून में क्या प्रावधान है?

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की धारा चार की उपधारा 2 के अनुसार किसी भी प्रथा या कृत्य के तहत भीड़ को एकत्र होने से रोकना, राज्य की सीमाओं की सील करना आवश्यक सेवाओं में मिडिया व स्वास्थ्य सहित अन्य को लेकर इसमें कार्यवाही की जा सकेगी |

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में नियम तोड़ने पर कितने रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है?

10 हजार रूपये तक |

अधिकतम जुर्माना किस नियम को तोड़ने पर लगेगा?

बिना अनुमति के विवाह समारोह या अन्य भीड़ वाले कार्यक्रम करने पर या शामिल होने पर लगेगा |